नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) अपर समाहर्ता सह अपीलीय पदाधिकारी चन्द्रशेखर आजाद ने अधिकारियों की मंशा पर पानी फेर दिया है। ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत मांगे गये दस्तावेज को गोपनीय कहकर देने से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आदेश उन्होंने अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया है।
क्या है मामला:- जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र के + 2 एसएनएस उ वि नारपुर पकरिया में नियुक्त किये गए पुस्तकालय अध्यक्ष सुजीत कुमार गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज की मांग जिला परिषद के जिला अभियंता से की थी। सूचना के अधिकार के तहत मांगे गये दस्तावेज को गोपनीय कहकर जनहित में देने से इंकार कर दिया था।
किया अपील:- उक्त मामले को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के यहां ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने ने भी वही पुराना राग अलापा। फिर मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय पहुंचा।
पारित किया आदेश:- अपर समाहर्ता ने 26 मार्च 2024 को सुनवाई करते हुए कहा कि जब लोकसभा व विधानसभा द्वारा मांगे गये दस्तावेज को उपलब्ध कराया जा सकता हैं तब उसे गोपनीय कैसे कहा जा सकता है? ऐसे में यह गोपनीय कहकर आरटीआई कार्यकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाना न्याय के विरुद्ध है।
उन्होंने एक सप्ताह के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत करते हुए इसकी प्रति चर्चील को उपलब्ध करायी है।
बता दें जिले में इस तरह के कइ मामले हैं जिसमें गोपनीय कहकर दस्तावेज उपलब्ध कराने से इंकार किया जा रहा है। अपर समाहर्ता के इस आदेश के बाद अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गयी है।
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