देश में कई जगहों पर अभी भी बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने बिक रहे हैं. इसे लेकर गुरुवार को सरकार ने घोषणा की कि अब अलग-अलग राज्यों के 18 और जिलों में सोने के गहने बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेंगे. आपको बता दें, 23 जून 2021, जब से हॉलमार्किंग का नियम लागू हुआ है, अब तक लगभग 40 करोड़ सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है. सरकार इसे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चरणों में लागू कर रही है.
इन राज्यों में लागू हुआ नियम
भारत सरकार अब देश के अलग-अलग हिस्सों में मिलावटी सोने वाली ज्वैलरी से लोगों को बचाने के लिए हॉलमार्किंग वाले गहनों का नियम लागू कर कर रही है. हालांकि, देश में ये नियम 23 जून 2021 को ही बन गया था. लेकिन, इसे अलग-अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. गुरुवार को सरकार ने जिन 18 जिलों में इसे लागू करने की घोषणा की है, वो 18 जिले आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं. इसी के साथ अब देश में 361 ऐसे जिले हो गए हैं, जहां कि ज्वैलरी शॉप पर बिना हॉलमार्किंग वाले गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक पाएंगी.
रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या भी बढ़ रही है
सरकार अब देश में ज्वैलर्स के रजिस्ट्रेशन पर काम कर रही है. यही वजह है कि देश में अब रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ी है. पहले जहां रजिस्टर ज्वैलर्स की संख्या महज 34,647 थी, वो अब बढ़कर 1,94,039 हो गई है. इसके अलावा, हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है.
ऐप के जरिए कर सकते हैं हॉलमार्किंग वाले सोने की पहचान
अगर आपके पास कोई गहना है जिस पर हॉलमार्किंग है, लेकिन आपको शक है कि यह सही हॉलमार्किंग है या नहीं तो आप इसकी पहचान BIS केयर मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं. दरअसल, इस ऐप का इस्तेमाल कर के ग्राहक हॉलमार्क वाले गोल्ड के गहनों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी या बीआईएस के निशान के दुरुपयोग के बारे में अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है.
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