अवैध अल्ट्रासाउंड चलाने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम

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अवैध अल्ट्रासाउंड चलाने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम



प्रतिनिधि, विश्वास के नाम नवादा :

समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित अल्ट्रासाउंड के चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध एवं एक बड़ी सामाजिक आपदा है। इसपर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ लोगों को जागरूक करने को प्रभावी कार्य करें। जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अभिलेखों के रख-रखाव धारा-29 और नियम-09 के अनुसार जैसे फॉर्म-एफ नवीनीकरण संबंधित न्यूनतम अहर्ताएं, नियम-13 के अनुसार केन्द्र में किये गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया। रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को केन्द्र में परिवर्तन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के बाद अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अवैध पाये गए अल्ट्रासाउंड, डाइग्नोसिस सेंटर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए न केवल उसे सील करें बल्कि उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उनकी जांच निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिन केन्द्रों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन करने में लापरवाही की जा रही है, उन केन्द्रों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन नवादा को निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अनियमितताएं बरतने वाले सेंटर संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिए। कार्यों की गतिविधि में पारदर्शिता रखने को कहा गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. नीता अग्रवाल, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर अखिलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली आदित्य कुमार पियुष के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट एवं चिकित्सक उपस्थित थे।

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