24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का कार्यपालक पदाधिकारी ने दिया निर्देश

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24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का कार्यपालक पदाधिकारी ने दिया निर्देश




अतिक्रमण नहीं हटाने वाले अस्थाई एवं स्थाई दुकानों को हटाएगी पुलिस-प्रशासन 




क्षति का भी जिम्मेदार नहीं, जुर्माना की राशि की भी होगी वसूली 



प्रतिनिधि विश्वास के नाम, रजौली


बजरंग बली चौक, बाईपास चौक से लेकर पुरानी बसस्टैंड तक जीरो टॉलरेंस जोन में सड़क का अतिक्रमण करने वाले अस्थाई एवं स्थाई दुकानदारों को रजौली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश के द्वारा 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने वाले फुटपाथी दुकानदारों के दुकानों को पुलिस-प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाएगा। 

कार्यपालक पदाधिकारी राजेश के द्वारा अतिक्रमण हटाने से पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार कराकर इसकी सूचना दे दी गई है। कार्यपालक पदाधिकारी ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से रजौली ब्लॉक रोड, पुरानी बसस्टैंड, बाईपास रोड, संगत जाने वाली रोड में प्रचार-प्रसार करा कर सड़क का अतिक्रमण कर अस्थाई एवं स्थाई दुकान लगाने वालों, ठेला, गुमटी व साग-सब्जियों की दुकानों को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रचार कर अतिक्रमणकारियों को सूचना देते हुए आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर सभी अतिक्रमणकारी अपने-अपने दुकानों को हटा लें अन्यथा 24 घंटे की अवधि बीत जाने के बाद पुलिस-प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए स्थानीय पुलिस-प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च को भी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से ही वसूला जाएगा। 

आपको बता दें कि लंबे समय बाद एक बार फिर से रजौली की पुलिस-प्रशासन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर एक्शन मोड में है। जिससे सड़क का अतिक्रमण कर अस्थाई एवं स्थाई दुकान लगाने वालों, ठेला लगाने वालों, गुमटी एवं साग-सब्जियों की दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों में हड़कंप देखा जा रहा है।

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