अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने 75 हजार का जुर्माना भी ठोका

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अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने 75 हजार का जुर्माना भी ठोका


नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिका में अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया का उदाहरण देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को तिहाड़ जेल में खतरा बताया गया था।

केजरीवाल के वकील को जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश का संविधान देता है कि मैं इस मुद्दे को उठाउं। इसपर हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। जेंटलमेन(केजरीवाल) न्यायिक निर्देशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा जाना चाहिए पर यह फैसला केजरीवाल खुद ले सकते हैं। आप कौन हैं? आप कह रहें कि आपके पास वीटो पावर है तो क्या आप यूएन से हैं। जब आपने तय कर लिया है तो अदालत में क्यों आए हैं? अपनी मांगों को देखिए,आप कौन होते हैं उनकी ओर से अंडरटेकिंग देने वाले। हम इस याचिका को जुर्माना लगाते हुए खारिज कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और इस रकम को एम्स के फंड में जमा कराने का निर्देश दिया।

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