बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की दो वादों की हुई सुनवाई

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बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की दो वादों की हुई सुनवाई


प्रतिनिधि विस्वास के नाम


नवादा प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 02 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 01 मामले का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।द्वितीय अपीलवाद प्रखंड-हिसुआ, अनुमंडल-नवादा, ग्राम-तिलैया के रामप्रवेश सिंह, पिता-स्व0 चन्द्रप्रकाश महतो के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी। प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार के समक्ष की गई। जिसमें किये गए शिकायत का निवारण कर दिया गया।बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिएछ जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है।शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क  अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।

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