स्कूल संचालन के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 4 मई तक बढ़ा, डीएम ने जारी किया आदेश

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स्कूल संचालन के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 4 मई तक बढ़ा, डीएम ने जारी किया आदेश


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
जिले में स्कूल संचालन के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 4 मई तक बढ़ा दिया गया है। डीएम नवादा प्रशांत कुमार सी.एच. द्वारा भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है। 

पूर्व में धारा 144 के तहत् नवादा जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों, कोचिंग संस्थानों सहित) में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वा0 10:30 बजे से संध्या 04:00 बजे तक एवं वर्ग 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। परन्तु जिले में भीषण गर्मी और लू की स्थिति अब भी जारी है एवं आगे भी जारी रहने की संभावना को देखते हुए उक्त प्रतिबंध अब दिनांक 04.05.2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवादा जिला में भीषण गर्मी एवं लू की चपेट में है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। विद्यालय प्रबंधन को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित करेंगे।

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