नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिले के रजौली एसडीओ आदित्य कुमार पियूष ने सचमुच में अर्थदंड की राशि जमा करायी, या फिर------? उनकी नियत पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे अर्थदंड की राशि लोक शिकायत निवारण के तहत जमा कराया जाना था लेकिन उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जमा करायी है जो मान्य नहीं है।
क्या है मामला:- जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने फर्जी प्रमाण पत्र पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने के मामले में सूचना मांगी थी। आधी अधूरी सूचना उपलब्ध कराने के मामले में अपील दायर किया था। मगध प्रमंडल आयुक्त ने लोक शिकायत निवारण के तहत दोषी पाये जाने पर एसडीओ पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना को खाद्य सुरक्षा प्रधान सचिव ने बरकरार रखा था।
राशि जमा कराने की मांगी सूचना:- काफी दिनों तक राशि जमा नहीं कराये जाने पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। एसडीओ ने राशि जमा करा सूचना उपलब्ध कराया , लेकिन अब नियत व निती पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने लगा है।
सबसे बड़ा सवाल यह कि जब जुर्माना लोक शिकायत निवारण ने लगाया तब राशि सूचना के अधिकार में क्यों? फिर राशि किस कोषागार में जमा करायी? कोषागार पदाधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर क्यों नहीं?
इस बावत चर्चील ने नवादा कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजकर सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने अनुरोध ताकि सच सामने आ सके।
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