पिता के हत्या के आरोप में पुत्र को आजीवन कारावास

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पिता के हत्या के आरोप में पुत्र को आजीवन कारावास


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
पिता की हत्या के आरोप में पुत्र को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र शर्मा ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। 

जिला अंतर्गत वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कान्धा गॉव निवासी महादेव साव को यह सजा सुनाई गई। मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या-253/19 से जुड़ा है। 

जानकारी दते हुए अपर लोक अभियोजक मिसवाह रसूल ने बताया कि घटना 5 अगस्त 19 की रात्रि 8 बजे की है। मृतक की पत्नी कुन्ती देवी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार घटना के समय सूचिका अपने घर में थी तभी शोर की आवाज सुनकर घर से बाहर निकली तो देखी कि पुत्र महादेव साव अपने पिता नाथो साव के सिर पर ईंट का प्रहार कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे नाथो साव की मृत्यु हो गई।

अपर लोक अभियोजक ने पुलिस के द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराया। उक्त ब्यान के आधार पर एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में महादेव साव को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेजा गया।

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