बाल कल्याण के अधिनियमों को अक्षरश: करें पालन : डीएम

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बाल कल्याण के अधिनियमों को अक्षरश: करें पालन : डीएम



प्रतिनिधि, विश्वास के नाम नवादा :
डीआरडीए सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं पोक्सो अधिनियम 2012 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने की। विधि विशेषज्ञ अजय कुमार, यूनिसेफ के राकेश कुमार द्वारा अधिनियमों से संबंधित अहम जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने बच्चों से जुड़े संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते हुए बाल कल्याण हेतु बनाए गए अधिनियमों अक्षरशः पालन करवाने का निर्देश दिया एवं उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करने पर बल दिया। 
पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में बताया गया कि यह बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को रोकने हेतु बनाया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यानी जेजे एक्ट कानून से संघर्षरत बच्चों और देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत इन बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। मौके पर एसपी अभिनव धीमान समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

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