प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य; भीड़ पर नियंत्रण को रखें वालंटियर : एसडीओ

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प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य; भीड़ पर नियंत्रण को रखें वालंटियर : एसडीओ

बिना लाइसेंस के नहीं निकलेगा प्रतिमा विसर्जन जुलूस 

पंडाल के अंदर अस्थाई रूप से हो बिजली कनेक्शन, पंडाल में दो तरफ से बनाएं गेट

समिति के सदस्यों का नाम व मोबाइल नंबर की दें सूचना 

पंडालों में लाइट के साथ-साथ सीसीटीवी की व्यवस्था करना होगा अनिवार्य 

असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई 

रजौली अनुमंडल में अब तक 8451 लोगों पर की गई है बॉन्ड डाउन की कार्रवाई


जौली। प्रतिनिधि, विश्वास के नाम 


दशहरा पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने कहा कि दशहरा पर्व पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सभी पूजा समितियां को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस नहीं लेने वाले लोग मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सभी पूजा समितियां को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निर्धारित रूट से ही प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकलेगा। बारिश या किसी अन्य स्थिति में ही 4-5 मीटर रूट इधर-उधर हो सकता है। पंडाल के अंदर अस्थाई रूप से बिजली कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही आग लगने जैसी किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा वैकल्पिक तौर पर पूजा पंडालों के पास बालू, पानी आदि भी उपलब्ध रहना चाहिए। मां दुर्गा की प्रतिमा देखने आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंडाल के अंदर दो तरफ से दरवाजा बनाएं। मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाली दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का नाम व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में पूजा समिति के सदस्यों से संपर्क किया जा सके। एसडीओ ने कहा कि दशहरा पर्व में मां दुर्गा की प्रतिमा देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होती है। इसलिए ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में सभी पूजा समितियों को वालंटियर रखना है ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। एसडीओ ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमंडल प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में आने वाली भीड़ को देखते हुए पूजा पंडालों के पास मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस बलों की व्यवस्था की जाएगी।

दशहरा पर्व में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के दौरान किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच-गाना, लौंडा नाच के साथ-साथ अश्लील गाना बजाना वर्जित है। ऐसी स्थिति में पूजा समिति सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। इसलिए किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने को लेकर पूजा समितियां के द्वारा पूजा पंडालों में लाइट और सीसीटीवी की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है ताकि वीडियोग्राफी के आधार पर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालने के लिए समय निर्धारित है। प्रतिमा विसर्जन करने के लिए 6 से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 

एसडीपीओ गुलशन कुमार ने कहा कि मां दुर्गा की प्रतिमा देखने आने वाली भीड़ में पो-पो बाजा बजाने वाले लोगों, भीड़ में छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में कई सदस्यों व पूजा समिति संचालकों ने भी कई समस्याओं को रखा। जिस पर एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने उक्त समस्याओं का निष्पादन करने का आश्वासन दिया। अकबरपुर के महेश कुमार ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अति उत्साहित लड़कों को वे लोग स्वयं नियंत्रण में कर लेंगे। प्रशासन से अनुरोध है कि वे कोई कार्रवाई नहीं करें। अकबरपुर के शोभायात्रा के अध्यक्ष ने दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन जुलूस में रहने वाली भारी भीड़ को देखते हुए विसर्जन के दौरान अनुमंडल प्रशासन से एसडीआरएफ की टीम की मांग की। 

बैठक के दौरान शांति समिति के एक सदस्य ने सिरदला व परनाडाबर के थानाध्यक्ष पर शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत कर शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस को सूचना देने पर थानाध्यक्ष के द्वारा जानलेवा हमला कराया जाता है ताकि लोग शराब बिक्री के विरुद्ध पुलिस को सूचना न दे। इसके अलावा उन्होंने डायल 112 की टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि डायल 112 की टीम क्षेत्र में शांति की जगह शांति फैला रही है। 

इस पर एसडीपीओ गुलशन कुमार ने शराब बिक्री के मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका होने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसडीपीओ ने यह भी कहा कि थानाध्यक्ष पर शराब मामले में मिलीभगत का आरोप लगाने के लिए संबंधित साक्ष्य का होना जरूरी है। साक्ष्य मिलने पर सिरदला थानाध्यक्ष के विरुद्ध नवादा एसपी से बात करेंगे ताकि शराब बिक्री के मामले में संलिप्तता पाए जाने पर सिरदला थानाध्यक्ष को निलंबित किया जा सके। 

मौके पर एलआरडीसी प्रमोद कुमार, सीओ मो गुफरान मजहरी, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार, गोविंदपुर थानाध्यक्ष राजीव पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव शांडिल्य उर्फ गगन समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।

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