शेखपुरा -डिफॉल्टर को राहत,परिवहन विभाग ने शुरू की योजना

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शेखपुरा -डिफॉल्टर को राहत,परिवहन विभाग ने शुरू की योजना



( रंजन कुमार विश्वास के नाम


ब्यूरो चीफ शेखपुरा )


शेखपुरा जिला में परिवहन विभाग ने जिलें में सभी प्रकार के वाहनों का रोड टैक्स अस्थायी पंजीकरण शुल्क एवं कृषि और व्यापार कर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लेते हुये वन टाइम सेटलमेंट यानि सर्व क्षमा नमक योजना की शुरूआत की है! इस संबंध में आलोक राय जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत डिफोल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है! जिसके तहत वाहन मालिकों को गाड़ी के मोर्डल अनुसार बकाया कर में राहत दिए जाने का प्रावधान है! कुछ वाहनों को एकमुश्त राशि जमा करने की बात की गई तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उसपर लगे अर्थदंड में 70 प्रतिशत तक छूट देने की सुविधा प्रदान की गई है। परिवहन सचिव, द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्व क्षमा योजना को फिर से लागू कर जिलें में निबंधित कर डिफाल्टर परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन टेक्टर,टेलर,बैट्री चालित वाहन द्वारा बकाया एक मुश्त रोड टैक्स जमा कर  अन्य सभी प्रकार के अर्थदंड से मुक्त करने का निदेश जारी किया गया है! जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है! कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के निबंधित टैक्स डिफाल्टर वाहन,टेक्टर, टेलर, बैट्री चालित वाहन लाभ उठा सकतें है। साथ ही किसी वाहन एजेंसी द्वारा बिना अस्थायी निबंधन के वाहन खरीदार को बेच दिया गया हो,तो वैसी परिस्थिति में यदि वह इस शुल्क को जमा करते है! तो उन्हे अर्थदंड से राहत मिल सकेगी। साथ ही इनके विरूद्ध यदि कोई नीलामपत्र दायर की गई है तो विभाग के द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा। परिहवन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलें के डिफाल्टर वाहन मालिकों के लिए  परिवहन विभाग की ओर से विशेष तौर पर पहल की जा रही है! ताकि अधिक से अधिक से वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाकर अर्थदंड एवं नीलामपत्रवाद से मुक्त हो सकें।

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