नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
पटना उच्च न्यायालय में मेसकौर प्रखंड की बीजूबिगहा पंचायत की मुखिया सपना देवी के पद पर रहते दो-दो लाभ वाले पद के मामले में सुनवाई की। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुखिया के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद चुनाव आयोग के उस आदेश पर मौखिक रोक लगा दी।
पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुखिया सपना देवी के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव की दलील को सही माना। कोर्ट ने राज्य आयोग के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुखिया के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि सपना देवी मुखिया के नॉमिनेशन के पहले ही लाभवाले पद को छोड़ दी थी। उन्होंने मुखिया के चुनाव के लिए नामांकन अक्तूबर 2021 में किया था।
क्या है मामला:- दरअसल, मुखिया सपना देवी साल 2021 में बिहार पंचायत चुनाव के दौरान बीजूबिगहा पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनी गयी थी। उन पर आरोप लगाया गया कि जिस वक्त मुखिया चुनाव जीती, उस समय वे एक और पद पर कार्य कर रही थी। बीजूबिगहा पंचायत की मुखिया सपना देवी के विरुद्ध पंचायत के उपमुखिया परोरिया निवासी अब्दुल रशीद खान ने राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी। सुनवाई के पश्चात आयोग ने उन्हें दो-दो पद का वेतन लेने के मामले को जांचोपरांत सही मानते हुए मुखिया बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और उन्हें मुखिया पद से हटाने का आदेश पारित किया था।
मुखिया पद से हटाने का आदेश 19 फरवरी 2024 को जारी किया था। मुखिया के रूप में करती रहेंगी काम :- बीडीओ दुनिया लाल यादव ने बताया कि पंचायत बीजूबिगहा की निवर्तमान मुखिया सपना देवी की ओर से आवेदन समर्पित क़र अनुरोध किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के अब्दुल रशीद खान बनाम सपना देवी वाद संख्या 06/2022 पत्रांक 695 दिनांक 19-02 पारित आदेश को पटना हाइकोर्ट सीडब्ल्यूजेसी नंबर 5538/2024 में दिनांक आठ मई 2024 को मौखिक आदेश पारित किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना की वाद संख्या 6/2022 में पारित आदेश को पटना हाइकोर्ट से अगले आदेश प्राप्त होने तक क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है। इस मामले में 25 जून 2024 को फिर सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद निवर्तमान मुखिया सपना देवी फिलहाल बीजूबिगहा पंचायत की मुखिया बनी रहेंगी।
सपना देवी ने
बताया कि जिले से एक दो दिन में मुखिया पद पर बहाल होकर अपना कार्य शुरू क़रने को लेकर आदेश मिल जायेगा।
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