नबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 साल का कारावास व अर्थदंड की सजा

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नबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 साल का कारावास व अर्थदंड की सजा


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

कोचिंग गई नावालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक युवक को 20 वर्ष का साश्रम कारावास वा अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अदालत ने यह सजा शुक्रवार को सुनाया। पोक्सो कोर्ट के विषेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने पकरीबॅरावा थाना क्षे़त्र के  शांति नगर निवासी विरेन्द्र कुमार को यह सजा सुनाया। मामला पकरीबॅरावा थाना से जुड़ा है।

विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि 02 जनवरी 19 की सुबह की घटना है।  नवालिग अपने घर से कोचिंग गई थी जहॉ से अभियुक्त विरेन्द्र कुमार ने उक्त नवालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता के पिता के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई । पुलिस के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गये गवाहों के  ब्यान एवं अुनसंधानकर्ता के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने बिरेन्द्र कुमार को पोक्सो एक्ट एवं भादवि के विभिन्न धाराओ में दोषी पाया तथा अपहरण के जुर्म में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व पॉच हजार रूपये का अर्थदंड एवं दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिये जाने का आदेश निर्गत किया। सजा सुनााने के बाद अभियुक्त को कडी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेजा गया। 



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