फोटो पहचानपत्र नहीं रहने पर नहीं करें चिंता , इन 12 दस्तावेजों का उपयोग कर करें मतदान

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फोटो पहचानपत्र नहीं रहने पर नहीं करें चिंता , इन 12 दस्तावेजों का उपयोग कर करें मतदान


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)  जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. के द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर नवादावासियों के लिए आवश्यक सूचना निकाली गयी है। 

39-नवादा संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि 19 अप्रैल क़ो निर्धारित है। मतदान की तिथि की निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं।

वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। 

वैकल्पिक दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है :-

 (1) आधार कार्ड (2) मनरेगा जॉब कार्ड (3) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गए फोटोयुक्त पासबुक (4) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (5) ड्राइविंग लाइसेन्स (6) पैन कार्ड (7) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड (8) भारतीय पासपोर्ट (9) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज (10) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (11) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र और (12) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

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