आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर कोर्ट पहुंची ED, मांगी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

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आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर कोर्ट पहुंची ED, मांगी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

 


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक जून तक के मिली अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए हैं। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले ही आज ईडी ने दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें ईडी ने कहा है कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी जाए।

ईडी ने क्यों डाली कोर्ट में याचिका

दरअसल आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। इसलिए ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका डाली है। कोर्ट ने भी ईडी से इस न्यायिक हिरासत की याचिका पर सवाल पूछा तो ईडी ने कहा कि ये याचिका उस वक्त कि ले जब वो आत्मसमर्पण करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कहां पर आत्मसमर्पण के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में? जिस पर ईडी ने कहा भले ही अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण जेल में करें लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की याचिका को लंबित रखने को फैसला लिया।

2 जून को करना है अरविंद केजरीवाल को सरेंडर

चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का फैसला लिया। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हे दो जून को सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। बता दें कि तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल कई रैलियां को संबोधित कर चुके हैं।


इसी बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए एक शिकायत भेजी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी इस शिकायत को लेकर चुनाव आयोग जाएगी।आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे।

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