नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
शराब तस्करी के मामले में ट्रक के उपचालक को 8 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनवाई गई। मद्य निषेध के विशेष न्यायाधीश अशुतोष राय ने बुधवार को यह सजा सुनाया। वाहन के उपचाालक पश्चिम बंगाल राज्य के बर्द्धमान जिला अंतर्गत दुर्गापुर थाना क्षेत्र के सरला सरंका गॉव निवासी बिनोद चक्रवती को यह सजा सुनाई गई। मामला रजौली थाना कांड संख्या-503/20 से जुड़ा है।
विषेष लोक अभियोजक मोबशिर रसूल व अपर विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। घटना 23 अक्टूबर 20 की शाम की बताई जाती है।
जानकारी के अनुसार उत्पाद निरीक्षक रामप्रीति कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड राज्य की ओर से आ रही ट्रक संख्या-पीबी 65 के/1443 को रजौली स्थित समेकित जॉच चौकी पर जॉच किया तो पाया कि मक्का के बोरा के नीचे छिपा कर विभिन्न 595 कार्टन विदेशी शराब रखा हुआ था। जिसका कुल मात्रा 5337 लीटर था। वहीं ट्रक उपचालक को गिरफ्तार करते हुए शराब को जब्त किया और रजौली थाना में कांड अंकित कराया।
पुलिस के द्वारा घटना के चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने बिहार मद्य निषेद एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी करार देते हुए 8 साल का सश्रम कारावास तथा 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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