दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों मामलों मे जमानत की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया. उनकी जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज किया गया है.
बता दें कि इससे पहले भी सिसोदिया को निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार कर चुकी है. जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के 'किंगपिन' हैं इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए. जांच एजेंसी ने दावा किया कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेडछाड कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
क्या होगा अगला कदम?
अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे. दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद इसी मामले में ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था. तब से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दी थी. वहीं, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के लिए प्रचार करने के लिए लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.
पार्टी नेताओं पर हुई कार्रवाई पर आप ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है. आप दावा करती रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया 'क्रांतिकारी' बदलाव किया, उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाए इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया. वहीं, बीजेपी का आरोप है कि आप के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस वजह से कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही.
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