अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को बुलाया दिल्ली

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अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को बुलाया दिल्ली


 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. अब इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है. पुलिस ने सोमवार (29 अप्रैल) को अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है. 


दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी. दरअसल, रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स अकाउंट से अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया था. तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया था.

रेवंत रेड्डी को नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद पहुंची. इसके बाद पुलिस टीम ने तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर जाकर राज्य के सीएम और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दिया. इसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता आसमा तस्लीम को भी अमित शाह का फेक वीडियो फैलाने के मामले में नोटिस दिया गया है.

एडिटेड वीडियो में अमित शाह क्या बोले?

इस एडिटेड वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री कथित तौर पर एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात कहते नजर आते हैं. पीटीआई के फैक्ट चेक में ये बात सामने आई थी कि अमित शाह ने कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी. 

अमित मालवीय ने दी थी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने रविवार (28 अप्रैल) को अमित शाह के एडिटेड वीडियो को फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया था कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले सभी लोगों के खिलाफ पूरे देशभर में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए.

किनके खिलाफ हुई एफआईआर?

पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में अमित शाह के फेक वीडियो को फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ केस किया गया है. इस मामले में IPC की धारा 153/153A/465/469/171G और IT एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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