पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सात वर्ष का कारावास,देवर आरोप मुक्त - Hatya Aarop

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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सात वर्ष का कारावास,देवर आरोप मुक्त - Hatya Aarop


प्रतिनिधि विस्वास के नाम

नवादा दहेज के खतिर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को यह सजा नारदीगंज निवासी संजय सिहं को सुनाया है। जबकि कांड के सह अभियुक्त देवर को आरोप मुक्त कर दिया।मामला नारदीगंज थाना कांड से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक मो0 मिसवाह रसूल ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।जानकारी के अनुसार अभियुक्त संजय सिहं की शादी वर्ष 14 में कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा निवासी डौली सिहं के साथ हुई थी।शादी के बाद दहेज के रूप में 50 हजार रूपये की मॉग ससुराल वालों ने किया था।मॉग को पूरा नहीं किये जाने पर पति सहित अन्य ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे।15 मई 17 को व्याहता डौली के छत से गिरने की सूचना पर डौली की माता जब नारदीगंज पहुॅची तो पुत्री डौली को मृत पाया।मृतक की माता मालती देवी ने दामाद सहित अन्य लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नारदीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराईं।पुलिस के द्वारा चिन्हित घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने संजय सिहं को सात वर्ष का कारवास की सजा सुनाया तथा मृतक के देवर को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त किया।उल्लेखनीय है कि संजय सिहं 26 जुलाई 17 से लगातार जेल में बंद है।

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न्यायिक दंडाधिकारी अनीता कुमारी ने पदभार ग्रहण किया

वे पूर्व के न्यायिक दंडाधिकारी रोहित अमृतांषु के न्यायालय का कार्य भर ग्रहण किया।उल्लेखनीय है कि रोहित अमृतांषु का स्थान्तरण दूसरे जिला हुआ है।

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