-सात तक बढ़ायी अवधि, मदरसों में समय के लिये डीईओ अधिकृत
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी द्वारा भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के तहत् जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों, कोचिंग संस्थानों सहित) में 10वीं० कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वा0 10ः30 बजे से संध्या 04ः00 बजे तक एवं वर्ग 11वीं एवं 12वीं के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक दिनांक 04 मई 2024 तक प्रतिबंध लगाने का आदेश निकाला गया था। जिलाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित सभी मदरसों को इस न्यायालय के आदेश द्वारा जारी प्रतिबंध को मुक्त रखा गया है। ऐसी स्थिति में मदरसों के संचालन/प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, नवादा जिला यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा लू के संबंध में जारी सभी निदेशों का मदरसों द्वारा अनुपालन किया जाय ताकि इन संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति अब भी जारी है एवं आगे भी जारी रहने की संभावना है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी प्रतिबंध को दिनांक 07.05.2024 तक विस्तारित किया जाता है।
Post a Comment