हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

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हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

गोली मार कर हत्या किये जाने के आरोप में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश देशमुख ने यह सजा मंगलवार को सुनायी। 

सजा पाने वाला व्यक्ति कादिरगंज थाना क्षेत्र के ऑती रानीहट्टी निवासी पंकज मिस्त्री है। घटना 29 अक्टूबर 18 के दोपहर की बताई जाती है। विशेष लोक अभियोजक महबूब उद्दीन ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।   

जानकारी के अनुसार रविदास टोला, ऑति निवासी पिन्टू चौधरी ताड़ी लाने के लिये जा रहा था। तभी रास्ते में रहे पंकज मिस्त्री एवं अन्य ने पिन्टू से गाली-गलौज करते हुए ताडी मॉगा। पिन्टू ने ताड़ी नहीं होने की बात कही। जिस पर पंकज ने पास रहे पिस्तौल से पिन्टू को गाली मार दिया। जिससे पिन्टू गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के लिये पटना ले जाने के क्रम मे उसकी मौत हो गई। 

घटना के बाबत मृतक के पिता कृष्णा चौधरी के ब्यान पर नगर थाना में कांड संख्या-804/18 दर्ज किया गया था। 

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने पंकज मिस्त्री को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अनुसूचित जाति व जन जाति अधिनियम के तहत भी आजीवन का कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई।

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